झारखंड में शराब दुकानों का ऑडिट अनिवार्य, 1 जुलाई से होंगे विभागीय टेकओवर

रांची: झारखंड में उत्पाद विभाग ने राज्यभर की खुदरा शराब दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रांची में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अब सभी शराब दुकानों का पहले ऑडिट किया जाएगा। इसके बाद ही किसी भी दुकान का हैंडओवर-टेकओवर होगा।

उत्पाद विभाग के अनुसार, राज्य की सभी जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद और अधीक्षक उत्पाद को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे प्लेसमेंट एजेंसियों से शराब दुकानों का स्टॉक और रिकॉर्ड विधिवत जांच लें। इसके बाद ही दुकानों की जिम्मेदारी सौंपी या ली जाए। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस दुकान पर कितना बकाया है, अब तक कितनी शराब बेची गई, स्टॉक में कितनी बची है और विभाग के खाते में कितनी राशि जमा हुई है। यह पूरा ऑडिट शराब घोटाले से जुड़े तथ्यों की अद्यतन जानकारी उजागर करेगा।

एक जुलाई से नई व्यवस्था लागू
एक जुलाई 2025 से राज्य की सभी खुदरा शराब दुकानों के कर्मचारी सीधे तौर पर उत्पाद विभाग के अधीन आ जाएंगे। उनका मानदेय अब विभाग द्वारा सीधे भुगतान किया जाएगा। जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद और अधीक्षक उत्पाद ही इन कर्मचारियों के नियंत्रक पदाधिकारी होंगे।

हैंडओवर-टेकओवर की पूरी प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होकर एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। खास बात यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में यह कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिसे मॉडल मानते हुए बाकी जिलों में भी इसे लागू किया जा रहा है।

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