कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड मंत्री इरफान अंसारी व दो कांग्रेस विधायकों की विदेश यात्रा याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा— मुकदमे की प्रक्रिया से बचने का खतरा है।
Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कांग्रेस के दो अन्य विधायकों नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए तीनों विधायकों की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इन विधायकों को पासपोर्ट लौटाना या विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा। तीनों विधायकों ने हाल में इंग्लैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति मांगी थी।

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बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने सरकार का पक्ष रखते हुए याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और वे नियमित रूप से अदालत में पेश भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में यदि उन्हें पासपोर्ट वापस कर विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो उनके विदेश में छिप जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
Key Highlights:
- कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी और दो विधायकों की विदेश यात्रा पर रोक लगाई।
- तीनों विधायक इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में शामिल होना चाहते थे।
- अदालत ने राज्य सरकार की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज की।
- 2022 में तीनों विधायक हावड़ा में 50 लाख रुपये के साथ पकड़े गए थे।
- कोर्ट ने कहा— पासपोर्ट लौटाना या विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।
अदालत ने राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए और विधायकों को मुकदमे की प्रक्रिया में सहयोग देना होगा। इसके बाद ही किसी प्रकार की अनुमति पर विचार किया जा सकता है।
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गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा जिले के पांचला क्षेत्र से इन तीनों कांग्रेस विधायकों को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय पुलिस ने यह कार्रवाई कथित राजनीतिक सौदेबाजी और धन के स्रोत को लेकर की थी। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी और उनके पासपोर्ट को निचली अदालत में जमा करने का आदेश दिया था।
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अभी भी यह मामला अदालत में लंबित है। इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट का कहना है कि वर्तमान समय में विदेश यात्रा की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इस आदेश के बाद तीनों विधायकों की अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी की योजना फिलहाल अधर में लटक गई है।
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