रांची: रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 7 साल पुराने रिश्वत मामले में सीएमपीडीआई, कांके रोड के तत्कालीन सिविल इंजीनियर उमा शंकर कुमार को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उन पर 8000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि उमा शंकर जुर्माना राशि नहीं देते हैं, तो उन्हें 4 माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
इस मामले में सीबीआई ने 13 नवंबर 2017 को उमा शंकर कुमार को 13 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु कुमार सिंह ने मामले के समर्थन में नौ गवाहों को पेश किया।
यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे न्यायिक प्रणाली की सख्ती को दर्शाता है।