पटना: राज्य में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब कारोबारी मान नहीं रहे और अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। अवैध शराब कारोबार से एक तरफ जहां कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है तो दूसरी तरफ जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बीते दिनों सारण और सिवान में कई लोगों की मौत के बाद अब राज्य सरकार शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि वैसे लोगों की सूची बनाएं जो एक बार शराब मामले में जेल गए और बाहर आने के बाद दुबारा शराब के कारोबार में लिप्त हो गए।
नीतीश सरकार के आदेश पर अब ऐसे शराब कारोबारी के ऊपर सीसीए की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जिलाबदर कर दिया जाएगा। पटना के डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपने अधीन सभी थानों को ऐसे शराब कारोबारी का लिस्ट बनाने के निर्देश दिया है। सूची बन जाने के बाद सभी को जिलाबदर किया जाएगा। बता दें कि जिलाबदर कानून के तहत जिलाधिकारी किसी भी अपराधी को जिला से बाहर रहने की सजा दे सकते हैं और अगर अपराधी जेल में बंद है तो उसे एक वर्ष तक जेल में बंद रखा जा सकता है।
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