झारखंड हाईकोर्ट से लगी रिम्स को फटकार, सभी सृजित पदों पर नियुक्ति का आदेश

Ranchi– झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और एस. एन प्रसाद की अदालत में रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई.

अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 2 वर्ष पहले अदालत में खाली पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया था. लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ. ऐसे में अदालत रिम्स निदेशक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगी.

कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि जब राज्य सरकार ने 2015 में आदेश जारी कर दिया है कि रोस्टर क्लीयरेंस करने के लिए सरकार की अनुमति की जरुरत नहीं है, तो फिर रिम्स रोस्टर क्लियरेंस के लिए सरकार के पास दस्तावेज क्यों भेज रही है. इस दौरान अदालत ने रिम्स के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी नहीं दिए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई.

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में भी रिम्स के सभी सृजित पदों पर विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी इन पदों पर आउटसोर्सिंग से काम करवाया जा रहा है.

रिपोर्ट- प्रोजेश 

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