रांची: होल्डिंग टैक्स, वाटर यूजर चार्ज, बाजार शाखा व नगर निवेशन शाखा रांची नगर निगम के आय के मुख्य स्रोत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग रेस हो चुके हैं।
अधिकारी प्रतिवर्ष नगर निगम को मिलने वाले राजस्व का आकलन कर रहे हैं। नगर निगम के सहायक प्रशासक मुकेश कुमार रंजन ने बताया कि होल्डिंग संबंधी नए आवेदनों में मोबाइल नंबर गलत दिए गए हैं।
सुपर स्ट्रक्चर से संबंधित होल्डिंग के कई आवेदनों के साथ बिजली बिल की रसीद नहीं दी गई है। कई आवेदनों में प्लाट नंबर नहीं हैं।
इस कारण कई आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सात फरवरी से होल्डिंग से संबंधित आवेदनों का निष्पादित
करने के लिए अधिकतम 25 दिन निर्धारित किए गए हैं।
होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदरों को नोटिस जारी किए गए हैं। कुल सात हजार लोगों को अब तक नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
इसके अलावा जो लोग होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध प्रोपर्टी को सील करने, कुर्की, बिक्री, जब्ती व संबंधित बकायेदारों का बैंक खाता फ्रीज करने की अनुशंसा की जा सकती है।