सिवान: सिवान में चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के 9 वर्षों बाद कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट अब सजा आगामी 10 सितंबर को सुनाएगा। मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के तीन आरोपी लड्डन मियां, रिशु कुमार और राजेश कुमार को बरी कर दिया है जबकि विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया है।
कोर्ट दोषी आरोपियों को सजा आगामी दस सितंबर को सुनाएगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने कहा कि इंसाफ मिलने में काफी समय जरुर लगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने बरी किये गए आरोपियों को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि हत्याकांड में जो व्यक्ति बाइक चला रहा था और उसके पीछे बैठ कर गोली चलाई गई वह दोषमुक्त कैसे हो सकता है।
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बता दें कि 13 मई 2016 को अपने एक रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मुलाकात कर घर लौटते वक्त पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या अपराधियों ने गोली मार कर दी थी। इस मामले में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का भी नाम आया था।
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