अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 3 को ठहराया दोषी, एक बरी

रांचीः अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने 3 आरोपीयों को दोषी ठहराया है. वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया. 30 जून को सुनाई सजा जाएगी. न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने फैसला सुनाया. न्यायाधीश लोकेश चौधरी, बॉडीगार्ड धमेंद्र तिवारी और सुनील सिंह को दोषी करार किया. वहीं रवि शंकर लाल को बरी किया. इन पर कारोबारी हेमंत अग्रवाल और उसके छोटे भाई महेन्द्र अग्रवाल की हत्या का आरोप था.

क्या था मामलाः

लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी सगे भाई हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित एक निजी न्यूज चैनल दफ्तर में 6 मार्च 2019 को बुलाया था. पैसे को लेकर विवाद होने पर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले को लेकर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या 84/2019) दर्ज की गई थी. हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी लोकेश कुमार चौधरी फरार रहा. 9 मार्च 2020 को उसने कोर्ट में सरेंडर किया. तब से वह जेल में था.

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