15 अगस्त से पूर्व अवैध चलने वाले ई-रिक्शा पर पूरी तरह से लगाएं रोक : कोर्ट

15 अगस्त से पूर्व अवैध चलने वाले ई-रिक्शा पर पूरी तरह से लगाएं रोक : कोर्ट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राजधानी रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा के मामले को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि रांची में ई-रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं और इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी केवल ई-रिक्शा को जब्त करते हैं और इसके बाद इन्हें रांची नगर निगम के हवाले कर देते हैं। नगर निगम ई-रिक्शा पर जुर्माना लगाकर इन्हें फिर से सड़क पर छोड़ देता है, जो कि उचित नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि रांची में अवैध ई-रिक्शा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्रैफिक एसपी रांची को मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार 15 अगस्त से पहले रांची में अवैध ई-रिक्शा पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शहर में 4 हजार से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे रूट पर चल रहे हैं जो उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि रांची में ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए अब ई-रिक्शा के निबंधन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

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