रांची: दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुए गैंगरेप और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल के रांची स्थित खाली जमीन पर जबरन बाउंड्री वॉल को तोड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरन कोर्ट ले सरकार से पूछा कि रंगदारी,महिला अपराध और जमीन कब्जे मामले में आरोपियों की जमानत रद्द करने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को एक चार्ट तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें आरोपियों की पहचान से संबंधित डाटा रहे। इससे दूसरी बार अगर वे अपराध करते हुए पकड़े जाएं, तो उनकी पहचान
आसानी से हो सके। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया गया कि पिछले छह माह से झारखंड में भू-माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा, महिलाओं के खिलाफ अपराध व रंगदारी मांगने की घटना को लेकर दर्ज मामले का डाटा एक होने का कारण यह है कि वही अपराधी बार-बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सरकार का डाटा गलत नहीं है।