रांची: हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायिका दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को अपने पहले दिए गए फैसले की पुष्टि की है। इस मामले में, न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के अध्यक्षन में महगामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने दायर क्वेश्चन याचिका पर सुनवाई की गई।
अदालत ने आगामी 23 अगस्त को अगली सुनवाई की तिथि तय की है। साथ ही, अदालत ने अगली सुनवाई तक विधायिका दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई को रोक लगा दिया है।
महगामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों के खिलाफ ठाकुर गांघी थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में कानूनी कदम उठाया है।