दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जो मंगलवार को सुनाई गई। फैसले के अनुसार अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है।
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फैसले के अनुसार अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। अपने फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि याचिका अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी को गलत बताने के लिए दाखिल किया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि ईडी के द्वारा दाखिल सबूतों के अनुसार शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल एक्टिव रूप से शामिल रहे हैं। जज ने कहा कि गवाहों के स्टेटमेंट सिर्फ ईडी ने दर्ज नहीं करवाया है बल्कि वे स्टेटमेंट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है।
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बता दें कि बीते 21 मार्च को ईडी की टीम ने अरविन्द केजरीवाल को उनके घर पर करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेजा था लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर समन को टाल दिया था जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और फिर कोर्ट ने 10 दिनों की ईडी को रिमांड के बाद उन्हें जेल भेज दिया था।
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