सार्वजनिक वाहनों में नही बजेगी ” लगाई दिही चोलिया के हुक राजा जी” जैसे अश्लील गाने, आदेश हो गया जारी, दर्ज होगी प्राथमिकी, जाना होगा जेल
पटना : बिहार में सार्वजनिक वाहनों, बस, टेंपू, ट्रक और चौक चौराहों पर अश्लील , फूहड़ और द्विअर्थी गानों के बजने पर पूरी पाबंदी की घोषणा की गई है। इस आदेश के अवहेलना करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज होने और जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
सम्राट की पुलिस ने जारी किया आदेश, हवालात की हवा खानी पड़ेगी
यह आदेश बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने जारी किया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि बस, टेंपू और सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाना बजाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी और जेल हवा भी खानी पड़ सकती है।
परिवार के यात्रा करना होता है असहज
गौरतलब हो कि सार्वजनिक वाहनों में कई बार परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिये ऐसे गाने बजने पर असहज स्थिति हो जाती है। कहीं – कहीं जानबूझ कर लड़कियों और महिलाओं को देख कर ऐसे दोहरे गाने बजाये जाते है जिसके कारण उनका अकेले घर से निकलना भी कष्टकारी हो जाता है।
बच्चों पड़ भी पड़ता है गलत असर
इस तरहके अश्लील गाने बजाये जाने से बच्चों पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है और वे गलत और फूहड़ हरकत करने लगते हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुये सतर्क और सचेत रहने का आदेश दिया है। इस बात का आंदाजा इस से लगाया जा सकता है कि गांव से लेकर शहर तक पुलिस अधिकारियों को अभियान चला कर पकड़ने को निर्देशित किया गया है।
बताते चले की भोजपुरी गानों में ऐसे दोहरे अर्थ वाले गानों का चलन है। तकनीकी विकास के कारण लोकल कलाकारों के गाने भी आसानी और सस्ते में रिकार्ड हो जाते है। चौक चौराहों पर बजते ऐसे ही गानों पर लगाम लागने की घोषणा की गई है।
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