Education Update: झारखंड में BRP-CRP कर्मचारियों के आश्रितों को Compassionate Job मिलेगी, शिक्षा विभाग का निर्देश

बीआरपी-सीआरपी की सेवा के दौरान निधन पर अब आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी. झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया.


Education Update रांची: रांची से जारी एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्पष्ट किया है कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी. इस संबंध में परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.


Key Highlights

  • बीआरपी-सीआरपी के निधन पर आश्रितों को अनुकंपा नौकरी का लाभ

  • शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जिलों को भेजा पत्र

  • उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी नियुक्ति का निर्णय

  • मानदेय में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश

  • मृत्यु की सूचना और दस्तावेज ईपीएफओ को भेजना अनिवार्य किया गया


Education Update:जिलों को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
परियोजना निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान पूर्व से मौजूद रहने के बावजूद कई जिलों में इसकी प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं की गई थी. अब सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत पद रिक्ति के विरुद्ध प्रखंड स्तर पर लाभ दिया जाएगा.

Education Update:कमेटी करेगी अंतिम निर्णय
अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकार उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी होगी. यह कमेटी आवेदन, पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम निर्णय लेगी. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि साधन सेवी संकुल साधन सेवी के पद का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकेगा.

Education Update:मानदेय बढ़ाने और ईपीएफ प्रक्रिया पर भी जोर
पत्र में यह भी उल्लेख है कि बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में तीन फीसदी वृद्धि की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए. परियोजना निदेशक ने यह भी कहा कि राज्य में बीआरपी-सीआरपी के लिए ईपीएफ नियमावली लागू है. सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना आवश्यक कागजातों के साथ ईपीएफओ को भेजना अनिवार्य होगा.


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