नई दिल्ली: उप राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज करते हुए राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कहा कि नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है जो विपक्ष ने नहीं किया।
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इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव में उप राष्ट्रपति एवं सभापति जगदीप धनखड़ का नाम भी सही नहीं लिखा था। बता दें कि पिछले सप्ताह विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था जिस पर सदन में खूब आरोप प्रत्यारोप भी चला। अब उप सभापति ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है।
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