झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने दी जानकारी

रांची: रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने के लिए आरंभिक स्टेजेस की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। अरविंदर सिंह देओल ने इस मामले में सरकार से पूछा कि क्या उन्होंने सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के तीन फेज के निर्माण कार्य को पूरा किया है और आगे की प्रक्रिया क्या है।

राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि फेज-टू, फेज थ्री और फेज फोर के कार्य का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब आगे की प्रक्रिया की जा रही है। रांची नगर निगम ने भी बताया कि वे जोन-वन का कार्य कर रहे हैं, उनका लगभग 78 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और अधिक फंड रिलीज किए गए हैं।

केंद्र सरकार अब रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के लिए कोई राशि नहीं देगी

रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और एनएचएआई से एनओसी अभी नहीं मिला है, लेकिन इसके प्राप्त होने के बाद कार्य तेज किया जाएगा। बरसात के कारण काम में थोड़ी देरी हो रही है।

केंद्र सरकार की ओर से प्रशांत पल्लव ने बताया कि केंद्र सरकार अब रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के लिए कोई राशि नहीं देगी, क्योंकि राज्य सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया था।

शहरी विकास के लिए झारखंड को फंड देने वाली स्कीम 2015 में बंद हो चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार ने 60% और राज्य सरकार ने 40% अंशदान देने का इलाज किया था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

 

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