रांची : जन औषधि केंद्र खोलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स अपने बल पर चलेगा। रिम्स में कोई आउटसोर्सिंग नहीं होगा।
रिम्स की ओर से वर्तमान में जन औषधि केंद्र चालू किए जाने की सूचना दी गई। इस दौरान दवाई दोस्त की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्हें रिम्स परिसर से हटा दिया गया है।
जिस पर रिम्स की ओर से कहा गया कि दवाई दोस्त को रिम्स परिसर में एक साल के लिए जगह दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से अवधि विस्तार के लिए कोई आवेदन दिया गया। जिसके बाद रिम्स ने उन्हें परिसर खाली करने को कहा।