Desk. मनी लांड्रिंग केस में आरोपित झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने ED सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
पूर्व मंत्री आलम ने यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दाखिल की थी। 11 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की एकल पीठ ने आलम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणियां की थीं।
आलमगीर आलम की जमानत याचिका
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी याचिका में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है। उनके वकीलों ने दलील दी कि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जो यह साबित करे कि आलम ने कमीशन लिया या उनके खातों में कोई अवैध लेन-देन हुआ।
इसके साथ ही, उन्होंने मामले के सह-आरोपित वीरेंद्र राम को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
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