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आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कैडर आवंटन करने के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कैडर आवंटन करने के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchiछठी जेपीएससी में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों  को कैडर आवंटन करने के मामले में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों को

वैकल्पिक कैडर चुनने का अधिकार है. चाहे वह कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक क्यों न प्राप्त किया हो.

इस पर जेपीएससी और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जिस आदेश का जिक्र किया जा रहा है उसमें

राज्य सरकार ने नियमावली बनाई थी. लेकिन झारखंड में ऐसी कोई नियमावली नहीं है.

इस पर कोर्ट ने पूछा कि तब आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को किस प्रकार कैडर आवंटन किया जाता है.

क्या उनका कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करना, उनको इस अधिकार से वंचित करता है.

मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.  इस संबंध में चंदन कुमार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गयी थी.

जेपीएससी की ओर से प्रिंस कुमार सिंह राकेश रंजन ने पक्ष रखा.

रिपोर्ट- प्रोजेश

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