रांंची. खबर राजधानी रांची से है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी वंदना डाडेल कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई। वहीं कोर्ट के आदेश पर सर्विस प्रोवाइडर भी कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान कोर्ट ने तुरंत इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया।
झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद पर हाईकोर्ट में सुनवाई
इस दौरान मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इंटरनेट सेवा को पूरी तरह ठप करने को गलत बताया। साथ ही मामले में राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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