रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता
इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि “यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है” “यह शेड्यूल क्राइम नहीं है इसलिए मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता है। “ईडी के काउंटर एफिडेविट में जिक्र, याचिका मेंटेनेबल नहीं है”।
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इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा। ईडी ने कहा हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन ली है।
मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी और रिमांड को कोर्ट में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था।