हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए कपिल सिब्बल ने क्या रखा पक्ष

हेमंत सोरेन की जमानत

रांची. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की बेंच में हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई

मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर लगभग सवा दो घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत यह मामला नहीं आता है। सोरेन के नाम पर जमीन नहीं है। मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर उनका दखल नहीं है। जमीन का इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी उनके नाम पर नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस की जांच नहीं कर सकती।

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बोले सिब्बल

सिब्बल ने कहा कि ईडी नहीं बता सकती कि जमीन सही है या गलत है। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कहीं शिकायत नहीं की गई है। मामले में कोई भी दस्तावेज हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। अब अगली सुनवाई में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रखेंगे।

पिछली सुनवाई में ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मिला था। कोर्ट ने 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका में हेमंत सोरेन ने ईडी के आरोपों को गलत बताया है। अपने आप को बेकसूर बताया है। बता दें कि पीएमएलए कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उन्हें जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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