कूड़ा डंपिंग यार्ड को हाईकोर्ट ने 4 महीने के अंदर दूसरे जगह शिफ्ट करने का दिया निर्देश

रिपोर्टः शशांक शेखर/ न्यूज 22स्कोप

हजारीबागः जिले के वार्ड नंबर 24 में स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड को झारखंड हाईकोर्ट ने 4 महीने के अंदर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश वार्ड नंबर 24 के कूद निवासी डॉ सीताराम के द्वारा किए गए पीआईएल 5221/2019 का है. उसके आलोक में जारी किया गया है. डॉ सीताराम ने बताया कि डंपिंग यार्ड के कारण होने वाले प्रदूषण से वह खासा परेशान थे. जिसे लेकर उन्होंने सबसे पहले हजारीबाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया था. उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दिया.

4 सालों के बाद सुखद परिणाम आया – डॉ सीताराम

डॉ सीताराम बताया कि पीआईएल में उन्हें किसी भी राजनेता का किसी भी पार्टी का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने पीआईएल दायर करने के पश्चात स्टेट ऑफ़ झारखंड से लड़ाई खुद लड़ी. आज 4 सालों के बाद सुखद परिणाम आया है.  हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके पीआईएल के आलोक में यह आदेश जारी किया है कि यहां से इस कूड़ा डंपिंग यार्ड को जिसे मैला टांड के नाम से भी जाना जाता है उसे 4 महीने के अंदर खाली कर दिया जाए. हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि अगले 2 महीनों में इसके लिए टेंडर कर लिया जाए और उसके अगले 2 महीने में इसे खाली कर दिया जाए. अगर इसके लिए वहां कोई वैलेंस होता है, तो यह कोर्ट ऑफ कंडक्ट माना जाएगा. उस पर तर्कसंगत कार्रवाई की जाएगी. फैसला आने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं. सभी लोग डॉ सीताराम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं.

 

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