मादक पदार्थों की सैंपलिंग में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, नई एसओपी बनाने का आदेश

रांची:  झारखंड हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की सैंपलिंग में हो रही लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट के आदेश पर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस के एसपी ऋषभ झा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर अदालत में पेश हुए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करें, जिससे पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से हो।अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एसओपी लागू होने से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में सजा की दर बढ़े और दोषियों को सख्त सजा दी जा सके।

यह मामला 2020 का है, जब पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था। लेकिन सही ढंग से सैंपलिंग न होने के कारण आरोपी को जमानत मिल गई। इस घटना को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और डीजीपी को कोर्ट में तलब किया।

सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी निर्धारित की है। हाईकोर्ट का यह निर्देश मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ राज्य की कार्रवाई को सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

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