रांची: झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्पष्ट समयसीमा अदालत को बताएं — यह प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब तक पूरी की जाएगी।
याचिका में बताया गया है कि झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बेहद कमी है। यू-डायस (UDISE) के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 30% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है। यह स्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का स्पष्ट उल्लंघन है।
सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया ‘निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध’ तरीके से की जाएगी, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी गई। अदालत ने इस पर असंतोष जाहिर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की है।