हाईकोर्ट का आदेश: छात्रों के रिजल्ट पर कंपार्टमेंट नहीं लिखे जैक बोर्ड

हाईकोर्ट का आदेश: छात्रों के रिजल्ट पर कंपार्टमेंट नहीं लिखे जैक बोर्ड

रांची:जैक से एडमिड कार्ड नहीं मिलने के कारण 52 छात्रों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दिया है कि सभी 52 छात्रों को इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल कराया जाए,इसके अलावा इनके रिजल्ट पर कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं लिखा रहेगा।

इन 52 विद्यार्थियों के लिए यह मुख्य परीक्षा रहेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को याचिकाकर्ता उपेंद्र राणा की ओर से बताया गया कि इस साल की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए उनके बच्चे को एडमिट कार्ड जैक से नहीं दिया गया।

जबकि परीक्षा शुल्क में जमा कराया गया था। लेकिन परीक्षा शुल्क की राशि तकनीकी कारणों से जैक को प्राप्त नहीं हो सकी थी। जिस कारण उनके बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था और वह इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि गिरिडीह जिला स्कूल के इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले 52 विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही हुआ है। तकनीकी कारणों से स्कूल से उनका परीक्षा शुल्क जैक को प्राप्त नहीं हो सका था।

जिससे जैक ने उनका एडमिट कार्ड नहीं भेजा था। इस कारण विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा से वंचित रह गए। इसके बाद कोर्ट ने 52 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल होने का निर्देश जैक को दिया। बताते चलें कि छह इंटर की परीक्षा छह से 26 फरवरी तक हुई थी, जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है।

 

Share with family and friends: