Advertisment
Sunday, October 5, 2025

Latest News

Related Posts

तीन हफ्ते में बच्चे को नहीं ढूंढ़ा तो एसपी को पेश होना होगाः हाईकोर्ट

रांची: साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कुलदीप साह की दो क्रिमिनल अपील पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

जस्टिस एसएन प्रसाद को कोर्ट ने केस के अनुसंधानकर्ता (आईओ) कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि विधि विज्ञान निदेशालय व प्रयोगशाला रांची से बरामद बच्चे की डीएनए रिपोर्ट 12 दिसंबर को प्राप्त हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें-बैठक को लेकर विधायकों का सीएम आवास आने का सिलसिला शुरु 

इसमें पुष्टि हो गई थी कि पुलिस द्वारा बरामद बच्चे का डीएनए पीड़ित पिता से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर लापता दोनों बच्चों को खोजने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

कोर्ट ने अगली सुनवाई में भी अनुसंधानकर्ता को फिर से सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह में लापता बच्चों को ढूंढ़ा जाए, अन्यथा साहिबगंज एसपी को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होना होगा।

ये भी पढ़ें-ईडी की छापेमारी जारी, होटवार से मिले है कई सबूत, जांच जारी

बता दें कि विधि विज्ञान निदेशालय, रांची के डिप्टी डायरेक्टर बृज कुमार ठाकुर ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है।

इसमें उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को विधि विज्ञान निदेशालय से बरामद बच्चे व उसके पिता की डीएनए रिपोर्ट मांगी थी। डीएनए रिपोर्ट में बरामद बच्चे और उसके पिता का डीएनए मैच नहीं हुआ है।

Loading Live TV...
146,000FansLike
25,000FollowersFollow
628FollowersFollow
632,000SubscribersSubscribe