रांचीः केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर झारखंड हाईकोर्ट ने 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में त्रुटि को दूर किये बिना मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने पर लगाया गया है।
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बता दें कि 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान घेराव करने का मामला दर्ज कराया गया था जिसके बाद दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस याचिका में अब तक त्रुटि को दूर नहीं किया गया है।
8 मई को होगी अगली सुनवाई
इसके बावजूद इस मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।
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हालांकि इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अर्जुन मुंडा के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होनी है।