झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक, JSSC और सरकार से जवाब तलब

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई। JSSC और सरकार से जवाब मांगा, दिसंबर में अगली सुनवाई होगी।


रांची :  झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को गणित और विज्ञान विषय के सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक खाली पदों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने राज्य सरकार और JSSC को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 2025 में होगी।

सुनवाई तक खाली पदों के हस्तांतरण पर रोक
सुनवाई तक खाली पदों के हस्तांतरण पर रोक

 Key Highlights

  • सहायक आचार्य नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

  • JSSC और सरकार को कोर्ट का नोटिस, दिसंबर में अगली सुनवाई।

  • 355 अभ्यर्थियों ने की थी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती।

  • गणित और विज्ञान विषय के पदों पर विवाद जारी।


अभ्यर्थियों की दलील

355 अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में कहा कि JSSC ने सहायक आचार्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आईं। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता महेंद्र रवानी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत का आदेश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक इन पदों पर कोई नियुक्ति या खाली सीटों का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

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