रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में जमीन का सर्वे पूरा कराने के लिए सरकार को आठ महीने का समय दिया है। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया।
याचिका में गोकुल चंद ने राज्य में लंबे समय से लम्बित पड़े जमीन सर्वे को लेकर सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान, सरकार ने अदालत को सूचित किया कि लातेहार और लोहरदगा जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, और बाकी जिलों में इसे पूरा करने में कम से कम छह महीने का समय लगेगा।
हालांकि, अदालत ने सरकार को सर्वे के काम को आठ महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है और इस दौरान की प्रगति रिपोर्ट हर आठ सप्ताह में अदालत में पेश करने को कहा है।
अदालत ने कहा कि यह कदम 1980 से जारी सर्वे की लंबित प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए उठाया गया है, जिसमें 40 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यह निर्देश सरकार के लिए एक चुनौती है और राज्यवासियों के लिए राहत की उम्मीद का संदेश लाता है, जो लंबे समय से जमीन के अधिकार और रिकॉर्ड को लेकर परेशान हैं।