Jharkhand High Court Latest Order: NEXGEN और MOTOGEN Showroom खुलेंगे, पर ACB रहेगी तैनात

झारखंड हाईकोर्ट ने ACB द्वारा सील किए गए NEXGEN और MOTOGEN शोरूम को खोलने का आदेश दिया, लेकिन जांच एजेंसी की निगरानी बनी रहेगी।


Jharkhand High Court Latest Order रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में NEXGEN और MOTOGEN गाड़ियों के शोरूम को खोलने की अनुमति दे दी है, जिन्हें भ्रष्टाचार जांच के दौरान ACB (Anti-Corruption Bureau) ने सील कर दिया था।

न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शोरूम खुला रहने के दौरान ACB के दो अधिकारी लगातार वहां मौजूद रहेंगे और सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

Jharkhand High Court Latest Order: मामले की पृष्ठभूमि

ACB ने हाल ही में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान इन दोनों शोरूम को सील किया था। एजेंसी का आरोप है कि शोरूम में बड़े पैमाने पर “Unrecorded Cash Transactions” किए गए हैं। इसके समर्थन में फॉरेंसिक रिपोर्ट (Forensic Report) का हवाला भी दिया गया।


Key Highlights:

  • झारखंड हाईकोर्ट ने NEXGEN और MOTOGEN शोरूम खोलने की अनुमति दी।

  • अदालत ने आदेश दिया—ACB के दो अधिकारी रहेंगे मौके पर मौजूद।

  • शोरूम के CCTV कैमरे कार्यरत रहेंगे, बिक्री राशि के उपयोग पर रोक।

  • ACB ने इन शोरूम को भ्रष्टाचार मामले में सील किया था।

  • अगली सुनवाई की तिथि 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।


ACB ने बताया कि जब्त किए गए मोबाइल फोन को अभियुक्तों ने स्थायी रूप से लॉक कर दिया है और पासवर्ड देने से इनकार कर दिया गया है।

Jharkhand High Court Latest Order: शोरूम की ओर से दलीलें

NEXGEN और MOTOGEN की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया कि त्योहारी सीजन (धनतेरस और दीपावली) के कारण बड़ी संख्या में ग्राहकों ने गाड़ियां बुक की हैं। शोरूम बंद रहने से बिक्री रुक जाएगी और इससे ग्राहकों के अधिकारों का हनन होगा।

Jharkhand High Court Latest Order:ACB का विरोध

सुनवाई के दौरान ACB की ओर से इस मांग का विरोध किया गया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी अरुण सिंह और स्निग्धा सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया और समन को नजरअंदाज किया।

Jharkhand High Court Latest Order:अदालत का आदेश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख (13 अक्टूबर 2025) तक शोरूम को खोलने का आदेश दिया।

हालांकि, अदालत ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं—

  • शोरूम में ACB के दो अधिकारी हर समय मौजूद रहेंगे।

  • शोरूम के CCTV कैमरे वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए।

  • गाड़ियों की बिक्री से प्राप्त राशि के उपयोग पर रोक रहेगी।

  • आरोपी अरुण सिंह और स्निग्धा सिंह को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।

इस आदेश के साथ त्योहारों के समय गाड़ियों की बुकिंग करने वाले ग्राहकों को राहत मिली है, वहीं ACB को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति बनी रहेगी। अदालत की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि शोरूम को स्थायी रूप से खोलने की इजाजत दी जाएगी या नहीं।

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