Live In Relationship: भारत की उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर रही है। इसको लेकर सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया है। यह कानून बनते ही राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि कोई जोड़े इसे उल्लंघन करता है, तो उन्हें 6 माह जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी और 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
Live In Relationship के लिए कानून
दरअसल, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 बिल विधानसभा में पेश किया है। यहां से बिल पास हो जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। यह कानून लागू होते ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि गोवा में यह कानून लागू है, लेकिन वहां यह कानून पुर्तगाल के शासन से ही है।
इस कानून के अनुसार, उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा। साथ ही अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
