रांची: मैनहर्ट कंपनी ने विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि का दावा करते हुए रांची सिविल कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि सरयू राय लगातार कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाते हुए उनके खिलाफ विवाद उठाते रहे हैं, जिससे कंपनी को आर्थिक और प्रतिष्ठात्मक नुकसान हुआ है।
मैनहर्ट ने अपनी याचिका में बताया है कि वर्ष 2005-06 के दौरान रांची में सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के संदर्भ में सभी निर्णय कैबिनेट या सक्षम स्तर से लिए गए थे। प्रारंभ में यह कार्य ओआरजी कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन कार्य संतोषजनक न होने के कारण ओआरजी का कार्यादेश समाप्त कर दिया गया। इसके बाद मैनहर्ट को परियोजना का कार्य सौंपा गया।
कंपनी का कहना है कि सरयू राय ने कंपनी के खिलाफ बार-बार आरोप लगाते हुए मुद्दे को उछाला और इससे कंपनी की छवि को काफी नुकसान हुआ। इस पर विभाग और विशेषज्ञों की कमेटी ने जांच की और तत्कालीन महाधिवक्ता की सलाह ली। सभी निर्णय कैबिनेट से अनुमोदित किए गए थे। सरयू राय उस समय विधानसभा की इंप्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मामले की जांचकर्ता बने थे। जांच रिपोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर सरकार ने मैनहर्ट को काम जारी रखने और भुगतान का आदेश दिया।
कंपनी ने अदालत से मांग की है कि उसे 100 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं और सरयू राय के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।