Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग की गई थी। यह निर्णय हिंदू पक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा सुनवाई कर रहे थे, ने कहा कि “मौजूदा तथ्यों और प्रस्तुत याचिका के आधार पर फिलहाल शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है।” अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी।

Mathura: हिंदू पक्ष की दलीलें

हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 5 मार्च 2025 को कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। 23 मई 2025 को इस याचिका पर बहस पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

हिंदू पक्ष का तर्क था कि 1670 में मुगल शासक औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर स्थित अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई। शाही ईदगाह को मस्जिद के रूप में घोषित किए जाने का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में नहीं पेश किया गया। इसलिए इसे ‘विवादित ढांचा’ घोषित किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा माना गया था।

Mathura: क्या है पूरा मामला?

यह विवाद मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इसमें से लगभग 11 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि माना जाता है। शेष भूमि पर शाही ईदगाह स्थित है, जिसे मुस्लिम पक्ष अपनी धार्मिक संपत्ति मानता है। हिंदू पक्ष इस पूरी भूमि को जन्मस्थान बताते हुए वहां केवल मंदिर होने की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस दावे को नकारता रहा है।

हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील इस मामले की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस पर देशभर की निगाहें टिकी हैं।

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