रांची की पीएमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महावीर रूंगटा और राकेश सिंघानिया के खिलाफ गवाह पेश हुए। ईडी ने 4.10 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।
Money Laundering Case रांची: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया से जुड़े मामले में शुक्रवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में गवाह दीपक कुमार होटवानी की गवाही दर्ज की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनका बयान वर्ष 2019 में जांच के दौरान दर्ज किया था। अदालत में उन्होंने उसी बयान को प्रमाणित किया।
ईडी की ओर से पेश इस मामले में अब तक कुल छह गवाह अदालत में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर निर्धारित की है।
Key Highlights:
पीएमएलए कोर्ट में शुक्रवार को दीपक कुमार होटवानी की गवाही दर्ज की गई।
ईडी ने 2019 में लिए गए बयान को अदालत में प्रूफ कराया।
अब तक छह गवाह पेश किए जा चुके हैं।
अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
आरोपियों पर 4.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
ईडी पहले ही 4.10 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है।
Money Laundering Case:
आरोपियों पर 4.33 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी पहले ही दोनों से जुड़ी कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को जब्त कर चुकी है। जांच में सामने आया कि महावीर रूंगटा और राकेश सिंघानिया ने लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान तैयार कर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर अवैध कमाई की और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वैध दर्शाने का प्रयास किया।
Money Laundering Case:
दोनों आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2022 में ईसीआईआर संख्या 16/WS/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने कथित रूप से कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से लेनदेन दिखाकर काले धन को वैध आय के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की।
Money Laundering Case:
अदालत में अगली सुनवाई के दौरान अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने की संभावना है। ईडी की ओर से अभियोजन पक्ष इस मामले को “आर्थिक अपराध का गंभीर उदाहरण” बता रहा है, वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।
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