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बंधु नगर में घर तोड़े जाने का नगर आयुक्त का आदेश निरस्त

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट, जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में आज रांची के बंधु नगर में कई लोगों का घर तोड़ने के निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची नगर आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। इसलिए दो सितंबर को नगर आयुक्त प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय लेंगे। इस मामले के लेकर दिलीप कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि हिनू के पास बंधु नगर के रहने वाले कई लोगों का नक्शा पास नहीं होने का हवाला देकर नगर निगम की ओर से उसे हटाने का आदेश पारित किया। जबकि प्रभावितों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस संबंध में अखबार में नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद इन लोगों ने नगर आयुक्त के यहां आवेदन दिया।  लेकिन बगैर उनका पक्ष सुने ही घर तोड़े जाने का आदेश जारी कर दिया गया। यह नैसर्गिग न्याय और झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट- 2011 के नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में नगर निगम के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे निरस्त किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने निगम के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इसको लेकर रांची उपायुक्त और नगर आयुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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