NEET पेपर लीक मामला : CBI ने दायर की पहली चार्जशीट

NEET पेपर लीक मामला : CBI ने दायर की पहली चार्जशीट

नई दिल्ली : नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पहला चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जिमसें कुल 13 लोगों का नाम शामिल है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में दायर आरोप पत्र में नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिंकदर यादुवेंदु, आशुतोष कुमार-1, आशुतोष कुमार-2, रोशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज के नाम शामिल हैं।

सीबीआई के मुताबिक, सभी 13 आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई के जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है उनमें से अधिकतर को पटना पुलिस ने मई में गिरफ्तार किया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ली तो इन आरोपितों के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया।

आरोप पत्र में 4 अभ्यर्थियों के भी नाम

सीबीआई ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 आरोपितों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया। इनमें से चार अनुराग यादव, शिवनंदन, अभिषेक और आयुष राज नीट के अभ्यर्थी रहे हैं। आरोपित अखिलेश कुमार अभ्यर्थी आयुष राज का पिता है। सिकंदर यादवेंदु बुडको का निलंबित इंजीनियर है जिसकी भूमिका अभ्यर्थी जुटाने की रही थी। मनीष कुमार और आशुतोष कुमार ने पटना के खेमनीचक में इस मकान की व्यवस्था की थी जहां अभ्यर्थियों को नीट के लीक पेपर और उनके उत्तर रटवाये गए थे। गौरतलब है कि सीबीआई ने पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में आरोप पत्र में दाखिल किया है।

NEET पेपर लीक पर SC का फैसला- पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था पेपरलीक का असर

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी विवाद पर आज यानी दो अगस्त को अपना फैसला सुना दिया है। नीट यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि नीट के पेपर केवल पटना और हजारीबाग में ही लीक हुए हैं। यह पेपर बड़े पैमाने पर नहीं लीक हुआ हैं। इसके साथ ही सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि यदि किसी छात्र को दिए गए इस फैसले के अलावा कोई और दिक्कत है, तो वह अब हाईकोर्ट जा सकता है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि एग्जाम में सिर्फ पटना और हजारीबाग सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है। पूरी परीक्षा की शुचिता इससे प्रभावित नहीं हुई थी। वहीं कोर्ट ने एनटीए की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी को एग्जाम सेंटर्स अलोट करने की व्यवस्था को और भी चौकस और दुरुस्त करने के लिए कहा है।

 

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