जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब दो से 10 रूपय तक करना होगा भुग्तान

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब दो से 10 रूपय तक करना होगा भुग्तान

रांची:जन्म-मृत्यु  प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए सीआरएस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अब दो से 10 रूपय का भुग्तान करना होगा।

 सीआरएस पोर्टल पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदक जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के अंदर आवेदन करेंगे तो किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा।

22 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने पर दो रुपये, 31 दिन से एक साल के बीच पांच रुपये व एक साल के बाद आवेदन करने पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा।

अभी रांची नगर निगम में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आवेदकों को मात्र एक रुपये जमा करना पड़ता है। सीआरएस पोर्टल पर आवेदक भी जन्म या मृत्यु से संबंधित आवेदन करने के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

आवेदक की ओर से जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के अंदर आवेदन किए जाएंगे
तो पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच कर जल्द से जल्द जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए जाएंगे।

अब जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार, 21 दिनों के बाद सीआरएस पोर्टल पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित किए गए आवेदन सीधे एसडीओ के लागइन में ट्रांसफर हो जाएंगे।

हालांकि फिलहाल एसडीओ के पास सीआरएस पोर्टल पर किए गए अपडेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए एसडीओ से संबंधित जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन मैन्युअली ही निष्पादित किए जाएंगे।

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