Ranchi- कैबिनेट के अन्य अहम फैसले- प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों मुहर लगायी गयी है.
कैबिनेट ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के
तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 – 08 – 22 से तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार करने का फैसला किया है.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
अपने दूसरे अहम फैसले में कैबिनेट ने बोकारो में टेक्नोलोजी पार्क के निर्माण के लिए
20.46 एकड़ भूमि भारत सरकार के साथ एम ओ यू किया है.
राजधानी रांची की सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बरियातू में
सड़क चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 111 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
जबकि रांची पुरुलिया रोड का चौड़ीकरण और
मजबूतीकरण के लिए 181 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास निर्माण की स्वीकृति
रांची के मुरमा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास के निर्माण के लिए
पीएम आवास योजना के तहत 33 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है.
झारखंड बिजली वितरण निगम के बकाए राशि के भुगतान के लिए 2632
करोड़ ऋण उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया.
रेप और पोस्को एक्ट के तहत लंबित मामले की सुनवाई के लिए
जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पद की अवधि विस्तार को स्वीकृति,
हेमंत सरकार ने अहम फैसले में सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और
अधीक्षक के इस्तेमाल के लिए बाह्य श्रोत से वाहन के इस्तेमाल की स्वीकृति प्रदान की है.
लोहरदगा, सरायकेला, खूंटी में अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति
लोहरदगा, सरायकेला, खूंटी में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण के लिए 70 करोड़ की स्वीकृति,
रामगढ़ में नव निर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय मनोयनन पर चयन की स्वीकृति,
झारखंड में कमर्शियल पायलेट प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए लाइसेंस.
झारखण्ड फ्लाइंग इंस्टिट्यूट समिति के गठन को मिली मंजूरी,
180 मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षिकेतर कर्मियों को
नवीनीकरण पेंशन योजना के लाभ की स्वीकृति.
सरायकेला के राजनगर के 13 एकड़ जमीन नवीकरण
विकल्प के साथ 30 वर्ष के लिए लीज पर रूंगटा माइंस को दिया गया
झारखंड कैबिनेट : श्रम विभाग के नियुक्ति नियमावली में संशोधन, जानिए किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर