Para Teacher News: सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत, 50% आरक्षित पदों पर होगी नियुक्ति

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Para Teacher News: सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत, 50% आरक्षित पदों पर होगी नियुक्ति
Para Teacher News: सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत, 50% आरक्षित पदों पर होगी नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% पदों पर भर्ती प्रक्रिया 10 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है।


Para Teacher News रांची: Supreme Court of India ने झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये।

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कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार 10 सप्ताह के भीतर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करे। इस फैसले के बाद राज्य में कार्यरत लगभग आठ हजार टेट पास पारा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है।

Para Teacher News: 10 सप्ताह में पूरी करनी होगी नियुक्ति प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए चार सप्ताह के भीतर रिक्त पदों की पहचान की जाये। इसके बाद दो सप्ताह के अंदर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाये और तय समय-सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये।

अदालत ने कहा कि रिक्तियों का निर्धारण, विज्ञापन जारी करना, मेधा सूची तैयार करना और नियुक्ति पत्र बांटना समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है।


Key Highlights:

  • सुप्रीम कोर्ट ने पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी

  • 50% आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों की भर्ती होगी

  • राज्य सरकार को 10 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश

  • हर वर्ष 31 मार्च तक रिक्तियां तय करने का निर्देश

  • आठ हजार टेट पास पारा शिक्षकों को मिलेगा लाभ


Para Teacher News: हर वर्ष 31 मार्च तक तय होंगी रिक्तियां

पीठ ने अपने फैसले में माना कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 और 2022 की नियमावली में सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किये हैं। इसी आधार पर अदालत ने सरकार को भविष्य के लिए भी स्थायी निर्देश जारी किये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च तक रिक्तियों का निर्धारण किया जाये और एक अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाये, ताकि नियुक्तियों में देरी न हो।

Para Teacher News: आठ हजार टेट पास पारा शिक्षकों को मिलेगा लाभ

इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के उन पारा शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने टेट परीक्षा पास कर रखी है और लंबे समय से नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे थे। पारा शिक्षकों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है।

शिक्षा विभाग के लिए भी अब समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही रिक्त पदों का ब्योरा जारी किया जा सकता है।

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