पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19,858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब इस मामलें की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला किया था।
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अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं
अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि पांच मई को एक साथ 19,858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला में कर दिया गया है। उनका कहना है कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व की स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था।
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आज तक कोई नई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है – अधिवक्ता
अधिवक्ता ने कहा कि उसके बाद आज तक कोई नई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का स्थानांतरण कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाए स्थानांतरण कर दिया गया है। जबकि हजारों सिपाही जिलों में कार्यरत हैं, जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।
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चंदन कुमार तिवारी की रिपोर्ट