रांची : सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का दावा करने वाली याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया.
पूर्व में अदालत ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को अदालत ने पीटी में आरक्षण से संबंधित मामले की याचिका खारिज कर दी. इस मामले में प्रार्थी का दावा था कि पीटी परीक्षा में जेपीएससी ने अनारक्षित कोटा में आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को शिफ्ट किया है. जबकि राज्य सरकार का कहना था कि ऐसा करना आरक्षण नहीं माना जा सकता है. इस संबंध में याचिकाकर्ता भास्कर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास

















