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राष्ट्रपति ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को दी मंजूरी, राज्यों को मिलेगा अधिकार

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी।

राष्‍ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्‍त को और राज्यसभा ने 11 अगस्‍त को पारित किया था।

हाल ही में सम्‍पन्‍न मानसून सत्र में संसद ने 11 अगस्‍त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह विधेयक 105वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा।

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