रांची: हाईकोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने से छूट न देने के फैसले को चुनौती दी थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
गौरतलब है कि 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि “भाजपा में कोई हत्यारा भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता।” उनके इस बयान को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था, जिसे बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई चाईबासा में जारी रहेगी।