Desk. भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कोर्पोरेशन (IRCTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई रिफंड पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके तहत यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट होती है या एसी कोच में दो घंटे तक कूलिंग नहीं मिलती है, तो यात्रियों को पूरा किराया वापस मिलेगा। इससे पहले केवल आंशिक रिफंड मिलता था।
रेलवे यात्रियों की बढ़ेगी सहूलियत
अक्सर ट्रेन लेट होने या एसी काम नहीं करने जैसी समस्याएं यात्रियों को परेशान करती हैं। अब IRCTC ने यात्रियों को राहत देने के लिए यह नई सुविधा शुरू की है। अगर ट्रेन का रूट अचानक बदल दिया जाता है, तब भी यात्री को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
कैसे करें रिफंड के लिए अप्लाई?
रिफंड प्राप्त करने के लिए यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाकर TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होगी। यह प्रक्रिया ट्रेन की देरी या AC खराब होने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पूरी करनी होगी।
स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया:
- www.irctc.co.in पर लॉगिन करें।
- “My Account” सेक्शन में जाएं और “My Transactions >> File TDR” पर क्लिक करें।
- संबंधित PNR नंबर को सेलेक्ट करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से शिकायत का सही कारण चुनें।
- “File TDR” पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।
- “Yes” पर क्लिक करें।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद “TDR Successfully Filed” का संदेश दिखाई देगा।
रिफंड कितने समय में मिलेगा?
रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 से 10 कार्यदिवस के भीतर पैसा यात्री के बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नियम केवल कंफर्म टिकट पर लागू होगा। वेटिंग टिकट या रद्द की गई बुकिंग पर यह नियम मान्य नहीं होगा।
किन मामलों में नहीं मिलेगा रिफंड?
- अगर ट्रेन प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि) के कारण लेट हुई है।
- AC की कूलिंग से संबंधित शिकायत के लिए TTE या ऑनबोर्ड स्टाफ से लिखित शिकायत लेना आवश्यक है, जिससे आपका दावा प्रमाणित हो सके।
- इस नई सुविधा से उम्मीद की जा रही है कि रेलवे यात्रियों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करेगा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगा।
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