रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को एक बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए भजंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।
यह मामला 31 अगस्त 2022 का है, जब सांसद निशिकांत दुबे को देवघर एयरपोर्ट पर रोकने के खिलाफ दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सांसद दुबे का आरोप था कि उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होते समय देवघर एयरपोर्ट पर तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया था। इसी एफआईआर के आधार पर देवघर में भजंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
हाईकोर्ट के आदेश ने भजंत्री को बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में त्वरित निर्णय लेते हुए भजंत्री को पूरी तरह से क्लीन चिट प्रदान की है। यह आदेश उनके लिए न्याय की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।