PATNA: निकाय चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया है.
इस पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में
सरकार द्वारा रिव्यू पीटिशन दिए जाने के बाद सियासत भी
एक बार फिर शुरू हो गई है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने
कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो हाई कोर्ट में
रिव्यू पीटिशन दायर किया है जब सुनवाई होगी वह सरकार के पक्ष में होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिपिछड़ा के आरक्षण संबंधी
पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इस पुनर्विचार याचिका
में सरकार अपने पूर्ण तथ्यों के साथ एक-एक बिंदुओं के साथ उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी.
इस याचिका के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा अतिपिछड़ा के लिए वर्ष 2006-2007 से जो आरक्षण व्यवस्था की गई थी उसकी पुर्नबहाली होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एलान किया है कि जब भी निकाय चुनाव होंगे अतिपिछड़ा को भी आरक्षण दिया जाएगा.
कहीं भी जायें कोई फायदा नहीं
वही बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार हाईकोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही थी फिर हाईकोर्ट में पीटिशन दायर की गई. उन्होंने कहा कि जिस बेंच ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई. वह अपने फैसले को क्यों बदलेगी. नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव को नहीं होने देना चाह रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ चुका है. वो जानबूझकर चुनाव टालना चाहते हैं.