मोतिहारी : बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी और अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे राज्यों से शराब लाकर बिहार में सप्लाई करने वाले तस्कर लगातार सक्रिय हैं। इसी बीच मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने एक शराब कारोबारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद शराब कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई है।
वर्ष 2024 के मार्च महीने में मुफ्फसिल थाना पुलिस ने प्याज लदे एक ट्रक से करीब 450 लीटर शराब बरामद की थी – विशेष लोक अभियोजक
उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 के मार्च महीने में मुफ्फसिल थाना पुलिस ने प्याज लदे एक ट्रक से करीब 450 लीटर शराब बरामद की थी। इस मामले में गुड्डू कुमार और निरंजन कुमार नामक दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपित अदालत से फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने गुड्डू कुमार को दोबारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जबकि दूसरा आरोपित निरंजन कुमार अब भी फरार है।

मामले की सुनवाई के बाद उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश ने गुड्डू खिलाफ लगे आरोपों को सिद्ध पाया
मामले की सुनवाई के बाद उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने गुड्डू कुमार के खिलाफ लगे आरोपों को सिद्ध पाया। अदालत ने एक मामले में पांच वर्ष और दूसरे मामले में आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों मामलों में एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फिलहाल इस मामले का दूसरा आरोपित निरंजन कुमार फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है।

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सोहराब आलम की रिपोर्ट
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