सुप्रीम कोर्ट ने ED के गवाह मुंगेरी यादव को तत्काल जेल से रिहा करने का दिया आदेश

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को ईडी के गवाह मुंगेरी यादव को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

जेल से मुंगरी को रिहा करने के लए आज शाम के पांच बजे तक का समय दिया गया है, इसके साथ मामले की प्रगती की सुचना भी सुप्रीम कोर्ट को देने का आदेश दिया गया है।

मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई 2022 को हुई थी। साहिबगंज पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी रांची एयरपोर्ट के पास से की थी।

उक्त एफआईआर रंजीत चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा 11 मार्च 2022 को दर्ज कराई गई थी। उसमें यह दावा किया गया था कि 10 मार्च को मनिहारी के लिए खुली मालवाहक फेरी सेवा पर रामपुर के पास गोलीबारी हुई थी।

चौधरी ने इसमें मुंगेरी यादव समेत 18 लोगों और 20-25 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया था। बीते 12 अगस्त 2022 को सीसीए एक्ट के तहत, ईडी के गवाह और साहिबगंज के प्रसिद्ध पत्थर व्यापारी मुंगेरी यादव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया था।

गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने गृह विभाग को 8 अगस्त 2022 को सीसीए एक्ट लगाने का प्रस्ताव भेजा था, और 12 अगस्त को विभाग ने उसे मंजूरी दे दी।

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