Mining Lease case, याचिका की वैधता पर पहले सुनवाई करे हाईकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

 Delhi-सीएम लीज आवंटन और शेल कंपनियों के मामले में सुप्रीम में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट को पहले इस मामले में याचिका की वैधता पर सुनवाई करनी चाहिए. उसे बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. बता दें कि सरकार की ओर से बार-बार याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारीज करने की अपील की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि प्रार्थी का क्रेडेंशियल याचिका में नहीं बताया गया है. अब तक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं किया है, और उससे पहले ही ईडी की ओर से सीलबंद रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया, यह कानूनन सही नहीं है.अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि पहले वह याचिका की वैधता पर सुनवाई करे, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया करे.

सीएम लीज आवंटन को पूजा सिंघल मामले से जोड़ कर देखने की कोशिश

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए खनन लीज लेने का आरोप है, इस मामले में चुनाव आयोग के पास भी  शिकायत की गयी है, साथ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इसी बीच खनन सचिव पूजा सिंघल के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गयी. पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास से ईडी की टीम को करीबन 18 करोड़ की राशि मिली. इसके बाद इस मामले को खनन मामले से जोड़ कर देखा जाने लगा. और ईडी की टीम ने मामले में हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफा पेश किया, सरकार की ओर से इस सीलबंद लिफाफे की जानकारी मांगी जा रही है.

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